मुस्लिम महिलाओं का विवाह विच्छेद (खुला ) का अधिकार
पति पत्नी के बीच अपूरणीय मतभेदों के लिए तलाक एक वैध विकल्प है। कुरान पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक की व्यवहारिक प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस्लाम के अविर्भाव से पहले की अवधि को आम तौर पर जाहिलिया काल के रूप में जाना जाता है, जो अज्ञानता और बर्बरता का काल है। इस अवधि के दौरान महिलाओं को “बिक्री की वस्तु” के रूप में माना जाता था, जिसके कारण उनके पिता और बाद में उनके पतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। महिलाओं को पत्नी और मां होने की प्राथमिक भूमिका को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था जो एक पितृसत्तात्मक समाज की पहचान भी था। पिता के पास अपनी बेटी को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को शादी में बेचने का अधिकार था। बदले में, पति ने किसी भी समय और किसी भी कारण से विवाह को समाप्त करने का अधिकार रखते हुए पत्नी का शोषण किया।
इस्लाम द्वारा पेश किए गए सुधारों में से एक महिला का “बिक्री की वस्तु” से परिवर्तन और पति को अपनी पत्नी को महर देने का निर्देश देना था। कुरान महिला को एक व्यक्ति के रूप में उसी तरह मानता है जैसे वह पुरुष को एक व्यक्ति के रूप में मानता है। “अपनी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनके प्रति दयालु रहें क्योंकि वे आपके साथी और प्रतिबद्ध सहायक हैं”। इस्लाम से पहले पत्नी को तलाक मांगने का व्यावहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं था; यह कुरान था जिसने उपचार के रूप में इसे प्रदान किया। पवित्र कुरान ने कई आयतों में बार-बार पति के कर्तव्य पर जोर दिया है और निर्देश दिया है कि अपनी पत्नी को दयालुता से रखना उसका कर्तव्य है।
कुरान पत्नी को अपने पति से अलग होने का पारस्परिक अधिकार देता है यदि वह “अपने पति की ओर से क्रूरता या परित्याग से डरती है” (कुरान 4:128) जिसे खुला कहा जाता है। जब एक महिला को लगता है कि उसका वैवाहिक बंधन अब और नहीं टिक सकता है और वह कठिनाई महसूस कर रही है, तो वह अपने अवांछित पति से छुटकारा पा सकती है। खुला खुल-अल-थुआब से निकला है और पत्नी के कहने पर तलाक का प्रावधान करता है। खुला का अर्थ है अस्वीकार करना या अर्थात एक महिला अपनी शादी को अस्वीकार कर सकती है। कुरान में इसका जिक्र निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:
“फिर अगर तुम्हें इस बात का डर है कि वे अल्लाह की सीमा के भीतर नहीं रह सकते, तो उन पर कोई दोष नहीं है कि वह इससे मुक्त होने के लिए क्या छोड़ती है।”(4:229)
कुरान में निम्नलिखित आयत खुला तलाक की धारणा से जुड़े हैं:
“यदि पत्नी को पति की ओर से क्रूरता या परित्याग का डर है, तो उन पर कोई दोष नहीं है यदि वे आपस में एक सौहार्दपूर्ण समझौता करते हैं; और ऐसा समझौता सबसे अच्छा है।”(4:128)
पत्नी का खुला अधिकार पूर्ण है और उसे उपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता। एक हदीस में उल्लेख है:
“एक महिला पैगंबर के पास आई और कहा: ‘मैं अपने पति से नफरत करती हूं और उससे अलग होना पसंद करती हूं। पैगंबर ने पूछा: ‘क्या आप उस बाग को लौटा देंगे जो उन्होंने आपको एक महर के रूप में दिया था?’ उसने जवाब दिया: ‘हां, इससे भी ज्यादा।’ पैगंबर ने कहा: ‘आपको इससे अधिक नहीं लौटना चाहिए।”
के सी मोयिन बनाम नफीसा, के वाद में 1972 में केरल उच्च न्यायालय ने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के आलोक में मुस्लिम महिलाओं के न्यायिकेतर तलाक के अधिकार को नकार दिया। यह कहा गया कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में मुस्लिम विवाह पत्नी के कहने पर भंग नहीं हो सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने ही 2020 में उक्त 49 साल पुराने फैसले को खारिज कर दिया I न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति सीएस डायस की पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपने पति को दहेज लौटाकर “खुला” कर सकती हैं। दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि “शरीयत अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य सभी रूप एक मुस्लिम महिला के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए, हम मानते हैं कि केसी मोयिन के मामले में घोषित कानून अच्छा कानून नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट ने जुवेरिया अब्दुल मजीद पाटनी बनाम आतिफ इकबाल मंसूरी, (2014) के वाद में, जिसमें कोर्ट ने खुला तलाक पर विचार करते हुए कहा, “यह पत्नी द्वारा बदले में कुछ देने के लिए या उसके प्रस्ताव के साथ भी हो सकता है I पत्नी महर का अपना दावा छोड़ने का प्रस्ताव कर सकती है। ‘खुला’ तलाक का एक तरीका है जो पत्नी की ओर से आगे बढ़ता है, पति बिना उचित बातचीत किये इसको मना नहीं कर सकता कि पत्नी ने उसे बदले में क्या देने की पेशकश की है। ऐशबाग ईदगाह, लखनऊ के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, जो एक इस्लामी मध्यस्तता केंद्र और दारुल कज़ा (शरीयत अदालत) के भी प्रमुख है, ने कहा है , “अधिकतर मुस्लिम विवाह ‘खुला’ के साथ समाप्त होते हैं,” उन्होंने कहा कि दारुल कज़ा, या इस्लामी मध्यस्थता केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि तलाक के अधिकांश मामले खुले के माध्यम से दायर किए जाते हैं, और महिलाओं की एक बड़ी संख्या खुला के माध्यम से अपनी शादी समाप्त करने का विकल्प चुन रही है।
पिछली शताब्दी में, मुस्लिम देशों में पारिवारिक कानून में सुधार करके पति के तलाक के अधिकार को सीमित किया गया है और पत्नी को आधार दिया गया जिस पर वह न्यायिक तलाक की मांग कर सकती है”। भारत ने 1939 में मुस्लिम विवाह अधिनियम के पारित होने के साथ ऐसा किया, जो एक मुस्लिम महिला को न्यायालय में एक अनिच्छुक या अनुपलब्ध पति को तलाक देने की अनुमति देता है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी अपने कानूनों में सुधार किया और महिलाओं के तलाक के अधिकार को मान्यता दी। यह भी ध्यान दिया जाता है कि कुरान खुला में पति की सहमति की कोई शर्त नहीं रखता है लेकिन न्यायिक व्याख्या और प्रथाओं ने इसे अनिवार्य बना दिया है। दुर्भाग्य से, भारत में अदालतों ने इस्लाम में खुला के अत्यंत उदार और महिला समर्थक कानून की उपेक्षा की है । न्यायालयउन कारणों से विवाह को भंग कर सकती हैं जिनके कारण इसे मुस्लिम कानून के तहत भंग किया जा सकता था इस तथ्य की परवाह किए बिना कि इन कारणों को कुछ न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है या नहीं। इस विचार को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2 के खंड (IX) से पूर्ण समर्थन मिलता है, जो न्यायालयों को किसी अन्य आधार पर विवाह को भंग करने की अनुमति देता है जिसे मुस्लिम कानून के तहत विवाह के विघटन के लिए मान्य माना जाता है। कानूनी बाधाओं, कुरान के आदेशों की पितृसत्तात्मक व्याख्या और पुरुष रूढ़िवादिता ने भारत में महिलाओं को न्यायिकेतर तलाक के रूप में खुला के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए विवश किया है । हाल ही में, एक समाचार में कहा गया है कि लखनऊ की एक 42 वर्षीय मुस्लिम महिला ने अपने पति से मेल के द्वारा खुला की इस्लामी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए तलाक की घोषणा करते हुए दावा किया कि उसकी शादी भंग हो गई है। महिला ने दावा किया कि उसका पति शराबी था और उसे प्रताड़ित करता था। जब उसके पति ने 10 दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने यह दावा करते हुए सार्वजनिक घोषणा की कि खुला उसका इस्लामी अधिकार है। यह भारत में एक मुस्लिम पत्नी द्वारा खुला के पूर्ण अधिकार के प्रयोग के उदाहरणों में से एक है जहां पति ने अपनी सहमति नहीं दी है।
विभिन्न शोधों से पता चलता है कि पति अपनी सहमति देने से पहले अनुचित शर्तें लगा रहा है जो कि खुला के कुरानिक कानून के खिलाफ हैं। यह विचार कि एक मुस्लिम पत्नी को पति से तलाक लेने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, कुरान और हदीस द्वारा समर्थित नहीं है। कुरान और हदीस द्वारा मान्यता प्राप्त मुस्लिम महिलाओं के इस पूर्ण अधिकार की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता है। खुला के इस पूर्ण अधिकार को तलाक के कानूनी आधार के रूप में कानून में शामिल किया जाना चाहिए और पति द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ मुस्लिम महिलाओं की गरिमा के साथ समानता और जीवन के अधिकार के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का संहिताकरण समय की आवश्यकता है।
डॉक्टर सूफिया अहमद
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्विद्यालय लखनऊ